वाराणसी: किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट तृतीय) विनोद कुमार की अदालत ने गाजीपुर निवासी अभियुक्त राजकुमार पाल को दोषी पाया और दस साल की सजा सुनाई। साथ ही 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता ने शिवपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि घर के बगल में किराये पर रहने वाला राजकुमार पाल काफी समय से उसके साथ स्कूल से आते-जाते समय अश्लील हरकतें करता था।
पीड़िता डर की वजह से परिवार को नहीं बताती थी। जिसकी वजह से उसका मन बढ़ गया। अभियुक्त ने डरा-धमकाकर पीड़िता से उसकी फोटो मांगी और फेक आईडी बनाकर फेसबुक पर उसे अश्लील बनाकर डाल दिया। पिता और भाइयों की हत्या की धमकी देकर कमरे में बुलाया और दुष्कर्म किया। अदालत में विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से 6 गवाह पेश हुए।
