लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को वाराणसी के स्पेशल जज MP/MLA यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने तलब किया है। अमेरिका में सिख समुदाय को लेकर भड़काऊ भाषण बयान मामले में सुनवाई करते हुए स्पेशल जज ने राहुल गांधी को 29 जनवरी को वाराणसी कोर्ट में पेश होकर अपना बयान दर्ज कराने का आदेश दिया है। साथ ही अपना पक्ष रखने की नोटिस भी जारी की है।
बता दें की राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान सिख समुदाय को लेकर दिए गए भाषण को भड़काऊ बताते हुए वादी ने उसे भारत की छवि बिगाड़ने जैसा बताया था। इसपर वादी ने अर्जी दायर की थी जिसे 17 अक्टूबर 2025 को कोर्ट ने खारिज किया था। जिसके बाद वादी ने निगरानी वाद दाखिल किया था जिसपर अदालत सुनवाई का रही है।
राहुल हाजिर हों, दर्ज कराएं बयान
सिख समुदाय पर दिए गए बयान पर अब वाराणसी कार्य में उपस्थित होना पड़ेगा। राहुल गांधी के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायधीश एमपी/एमएलए कोर्ट यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने सुनवाई करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 29 जनवरी को कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित होकर अपना इस मामले में बयान दर्ज कराएं। इस आशय का आदेश पारित कर दिया गया है।
सिख सम्प्रदाय के लोगों की भावनाएं आहत
सारनाथ थाना क्षेत्र के तिलमापुर में रहने वाले पूर्व ग्राम प्रधान नागेश्वर मिश्र ने MP-MLA कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। याचिका में नागेश्वर मिश्र ने बताया कि पिछले दिनों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे पर भड़काऊ बयान दिया था। इस बयान से सिख सम्प्रदाय के करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।
राहुल ने कहा था कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है। ना ही उन्हें गुरद्वारा में जाने की इजाजत है। इस बयान का खालिस्तानी आतंकवादी गुरुवंत सिंह पन्नू ने भी समर्थन किया है। उनके बयान से यह लगता है कि उनका मिशन भारत में गृहयुद्ध भड़काने का है।
