वाराणसी कोर्ट ने रेप आरोपी को दी फांसी की सजा

Aman Pandey
Aman Pandey
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वाराणसी में रेप के बाद आठ साल की बच्ची की हत्या करने वाले को पॉस्को कोर्ट ने फांसी की सजा दी है। जज ने कहा- दोषी इरशाद अली को उसकी आखिरी सांस तक फंदे पर लटकाया जाए।

 

अदालत ने 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। फांसी की सजा सुनकर हत्यारा फूट-फूटकर रोने लगा। गिड़गिड़ाते हुए कहा- अब कोई अपराध नहीं करूंगा, माफ कर दो।

 

दिसंबर 2024 में हुई वारदात में अदालत ने 11 महीने में फैसला सुनाया। इसमें गवाह, विवेचक और पीड़ितों की गवाही ट्रायल के 6 महीने में पूरी कर ली गई। पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के भीतर मुठभेड़ में दोषी को पकड़ लिया था। पुलिस ने उसके पैर पर गोली मारी थी।

25 दिसंबर, 2024 को रामनगर के सुजाबाद चौकी क्षेत्र के एक गांव में बुधवार सुबह 10 बजे 8 साल की बच्ची की लाश मिली। बच्ची 24 दिसंबर की शाम 7 बजे घर से निकली थी। इसके बाद लापता हो गई। सुबह उसका अर्धनग्न शव घर से 200 मीटर दूर स्कूल की बाउंड्री के अंदर मिला।

 

हाथ-पैर तोड़कर लाश को प्लास्टिक की बोरी में भरा गया था। शरीर पर चोट के निशान थे। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मासूम के परिजनों ने शव की शिनाख्त की। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया।

 

कहा- रात में ही बच्ची की गुमशुदगी की पुलिस से शिकायत की थी। अगर पुलिस ठीक से जांच करती तो बेटी जिंदा मिल जाती। जब तक आरोपी को पकड़ा नहीं जाता, तब तक लाश उठने नहीं देंगे। पुलिस अफसरों ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद परिजन शव के पोस्टमॉर्टम के लिए राजी हुए।

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