आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी को मिली जमानत
वाराणसी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) की अदालत ने आर्म्स एक्ट के सिंधोरा थाने के एक मामले में आरोपी को जमानत दे दी। आरोपी मुकेश राजभर को 30-30 हजार रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रजतकांत सिंह, शाइनी शेख व विकास राय ने पक्ष पक्ष रखा।
✨अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी भानपुर गांव निवासी मुकेश राजभर सिंधोरा थाना की पुलिस के गस्त के दौरान 12 बोर के अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया था। जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी की तरफ से जमानत-पत्र दाखिल करते हुए विद्वान अधिवक्ता गण ने न्यायालय के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत किया और कहा कि आरोपी मुकेश राजभर को सिंधोरा थाना की पुलिस ने केवल संदेह व रंजिशवश फंसाया है8