बनारस लोकोमोटिव वर्क(BLW) से स्क्रैप आपूर्ति के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले जालसाजों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश।
BLW का फर्जी अधिकारी बनकर आरोपियों ने की थी लाखों रूपये की ठगी।
न्यायालय में पीड़ित की ओर से अधिवक्ता अवनीश राय ,राजन कुमार मांझी, विकास तिवारी ने रखा पक्ष
पीड़ित की शिकायत पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज न करने पर पीड़ित ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी की अदालत में अंतर्गत धारा 173(4)भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसपर सुनवाई उपरांत अदालत ने पारित किया आदेश।
सारनाथ थाना क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित विवेक चौबे से आरोपी गण सुमित त्रिपाठी एवं आकर्ष जायसवाल स्वयं को BLW का अधिकारी बन कर मिले तथा फर्जी परिचयपत्र इत्यादि दिखाकर पीड़ित को विश्वास दिलाया कि BLW का स्क्रैप आपूर्ति संबंधित कार्य उन्हीं के अधीन है ,पीड़ित ने आरोपियों की बातों पर विश्वास करके स्क्रैप आपूर्ति हेतु लाखों रूपये आरोपी के खाते में डाल दिया परन्तु आरोपियों ने ना तो स्क्रैप की आपूर्ति की ना ही रूपये वापस किए ,तब पीड़ित ने जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि आरोपियों का BLW से कोई वास्ता सरोकार नहीं है।
प्रकरण उपरोक्त से आहत होकर पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की परन्तु पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई, तब आहत होकर पीड़ित ने न्याय की आश में माननीय न्यायालय शरण ली तथा और न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी की अदालत ने पीड़ित का पक्ष सुनकर sho सारनाथ को सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना करने का आदेश पारित किया।।
