अविमुक्तेश्वरानंद को अदालत ने दिया दुसरा झटका

1 Min Read

वाराणसी | अविमुक्तेश्वरानंद की अर्जी को जिला जज अजय कृष्ण विस्वेष की अदालत ने यह कहते हुते वापस लौटा दिया कि मामला अर्जेन्ट प्रकृति का नहीं है इसे आप जुलाई में जब दिवानी अदालत जब ग्रीष्मावकाश के बाद खुलेगी तब दाखिल करियेगा।
बता दें अविमुक्तेश्वरानंद को अदालत से ज्ञानवापी मामले में आज दुसरा झटका मिला है। पहला झटका तब लगा था जब सन् 1991से लंबित एनसिएन्ट आइडाल आफ लार्ड विश्वेश्वर बनाम अंजुमन इंतजामियां मस्जिद के मुकदमे में अविमुक्तेश्वरानंद की मुकदमे में पक्षकार बनने की अर्जी अदालत ने सुनवाई के बाद 8मार्च 2021 को खारिज कर दिया था।

दुसरा झटका आज तब लगा जब अदालत ने कहा कि जब 16 मई को ही शिवलिंग मिल गया था और 31मई तक दिवानी अदालत खुली थी तो इस दौरान आपको यह अर्जी लगानी चाहिए थी, जो आपने नही लगाई। बता दें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद श्रृगांर गौरी मामले में भी पक्षकार नहीं है।

Share this Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 4 =

Exit mobile version