वाराणसी | अविमुक्तेश्वरानंद की अर्जी को जिला जज अजय कृष्ण विस्वेष की अदालत ने यह कहते हुते वापस लौटा दिया कि मामला अर्जेन्ट प्रकृति का नहीं है इसे आप जुलाई में जब दिवानी अदालत जब ग्रीष्मावकाश के बाद खुलेगी तब दाखिल करियेगा।
बता दें अविमुक्तेश्वरानंद को अदालत से ज्ञानवापी मामले में आज दुसरा झटका मिला है। पहला झटका तब लगा था जब 
दुसरा झटका आज तब लगा जब अदालत ने कहा कि जब 16 मई को ही शिवलिंग मिल गया था और 31मई तक दिवानी अदालत खुली थी तो इस दौरान आपको यह अर्जी लगानी चाहिए थी, जो आपने नही लगाई। बता दें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद श्रृगांर गौरी मामले में भी पक्षकार नहीं है।